खतियान और जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देखें
वर्तमान जमाबंदी देखने के लिए biharbhumi.bihar.gov.in पर ‘जमाबंदी पंजी देखें’ चुनें, ज़िला-अंचल-हल्का-मौज़ा चुनकर खाता, खेसरा या नाम से खोजें। पुराना खतियान (सर्वे रिकॉर्ड) भी इसी पोर्टल के भू-अभिलेख भाग में मिलता है।
WhatsApp पर यह काम करवाएंयह क्या है?
खतियान पुराने सर्वे का रिकॉर्ड है जो बताता है कि सर्वे के समय ज़मीन का मालिक कौन था। जमाबंदी वर्तमान रिकॉर्ड (Record of Rights) है जिसमें अभी का दर्ज मालिक, रकबा और लगान होता है। ज़मीन का असली मालिक जानने के लिए दोनों देखे जाते हैं।
कैसे करें — आसान तरीका
- 1बिहार भूमि पोर्टल खोलेंbiharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
- 2जमाबंदी पंजी देखें‘जमाबंदी पंजी देखें’ पर क्लिक करें।
- 3स्थान चुनेंज़िला, अंचल, हल्का और मौज़ा (गाँव) चुनें।
- 4खोज का तरीका चुनेंखाता नंबर, खेसरा नंबर, या रैयत (मालिक) के नाम से खोजें।
- 5रिकॉर्ड देखें और प्रिंट करेंजमाबंदी खुलने पर मालिक, रकबा और लगान देखें; प्रिंट/डाउनलोड करें।
ज़रूरी दस्तावेज़
- ✓ज़िला, अंचल, हल्का, मौज़ा
- ✓खाता या खेसरा नंबर, या मालिक का नाम
घर बैठे यह काम करवाएं
दस्तावेज़ की फोटो WhatsApp पर भेजिए — बाकी काम हम कर देंगे।
अभी मदद लेंअक्सर पूछे जाने वाले सवाल
खतियान और जमाबंदी में क्या फ़र्क है?+
खतियान पुराने सर्वे का रिकॉर्ड है (अक्सर दादा-परदादा के नाम), और जमाबंदी अभी का रिकॉर्ड है। मालिकाना समझने के लिए दोनों ज़रूरी हैं।
खेसरा नंबर से मालिक का नाम कैसे पता करें?+
जमाबंदी पंजी में खेसरा नंबर डालकर खोजने पर वर्तमान दर्ज मालिक का नाम दिख जाता है। हम यह आपके लिए निकाल सकते हैं।
क्या डाउनलोड की गई कॉपी मान्य है?+
ऑनलाइन कॉपी जानकारी के लिए उपयोगी है। प्रमाणित प्रति की ज़रूरत हो तो उसमें भी हम मार्गदर्शन देते हैं।
यह भी देखें
⚠️ ज़मीन सेवा एक निजी सहायता सेवा है। यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। सरकारी पोर्टल पर आवेदन निःशुल्क है; हम केवल सेवा/सहायता शुल्क लेते हैं।